Dumka : बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी ने एक सितंबर को एडवाइज़री ज़ारी करते हुए दुमका पीड़िता की पहचान छुपाने का निर्देश दिया है. बाल कल्याम समिति दुमका की बेंच ऑफ़ मजिस्ट्रेट ने जेजे एक्ट 2015 की धारा 30(ii) के तहत इंक्वायरी दर्ज़ करते हुए मैट्रिक के अंक पत्र के आधार पर पीड़िता की उम्र घटना के दिन 15 वर्ष 09 माह पायी. पीडिता की उम्र 18 साल से कम होने और जेजे एक्ट की धारा 2(12) के तहत उसके चाइल्ड की श्रेणी में आने के आधार पर समिति ने उक्त मामले को लेकर दर्ज़ नगर थाना काण्ड संख्या 200/22 में पोक्सो एक्ट 2012 की धारा जोड़ने की अनुशंसा की थी. समिति की अनुशंसा पर 31 अगस्त 2022 की शाम केस में पोक्सो एक्ट की धारा 12 जोड़ दी गई है.
समिति ने कहा कि पोक्सो एक्ट 2012 और जेजे एक्ट 2015 के तहत पोक्सो पीड़िता, उसके पिता का नाम उज़ागर करना दण्डनीय अपराध है. इसलिए बाल कल्याण समिति ने सभी मीडिया संस्थानों को पीड़िता और उसके पिता का नाम ना उज़ागर करने का निर्देश ज़ारी किया है.
यह भी पढ़ें : दुमका : जिले में एक भी डेंगू मरीज नहीं
[wpse_comments_template]