LagatarDesk : उनके लिए अच्छी खबर है, जिन लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है. केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर लोगों को राहत दी है. अब आप 30 सितंबर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. इससे पहले आधार को पैन से लिंक करने की समयसीमा 30 जून थी. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए टैक्स कटौती में भी छूट की घोषणा की है.
In view of the impact of the COVID-19 pandemic, taxpayers are facing inconvenience in meeting certain tax compliances. In light of this, the following extensions have been granted: pic.twitter.com/umXOfKTmmM
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 25, 2021
पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो हो जायेगा डीऐक्टिवेट
पहले सरकार ने कहा था कि यह पैन से आधार को लिंक करने का आखिरी मौका है. बता दें कि यदि कोई पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उसे सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी का टैक्स देना पड़ सकता है. इसके अलावा सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है. 30 सितंबर तक यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अप्रभावी हो जायेगा यानी डीऐक्टिवेट हो जायेगा.
पैन-आधार लिंक करने का तरीका
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाये.
- बाईं ओर दिखने वाले ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें.
- नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा.
- अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड डालें.
- अब आपको कंफर्मेशन आ जायेगा.
कोरोना का इलाज कराने वालों को टैक्स में छूट
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए टैक्स में छूट देने का एलान किया है. Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गयी रकम पर कोई Tax नहीं लगेगा. यह छूट साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है. उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी कोरोना मरीज के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उसे टैक्स में छूट दी जायेगी.
10 लाख तक Ex-gratia payment पर टैक्स की छूट
अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax नहीं देना होगा. यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गयी Ex-gratia payment पर भी मिलेगी. ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख होगी.
30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद पर टैक्स में छूट
मकान खरीदने पर भी Tax छूट की समयसीमा बढ़ायी जा रही है. इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्तार दिया गया है. यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद पर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं.