Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत मिली है. अदालत ने फ़र्ज़ी डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया है कि प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान न करें. हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई
निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर निशिकांत दुबे के द्वारा दायर याचिका का विरोध किया गया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.
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3 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का दिया निर्देश
अदालत के इस आदेश के बाद अब निशिकांत दुबे की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही हैं. क्योंकि अब पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ा कार्यवाही नहीं कर सकती है. बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस मामले के सूचक विष्णु कांत झा को भी अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.
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