Ranchi : हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गयी कि तीन सप्ताह के भीतर सभी संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जायेगी. इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रौशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा.
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