महिलाओं को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक किसी भी तरह से प्रताड़ित करना कानूनन अपराध : अरूण ओझा
Koderma : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में झुमरीतिलैया के गुमो स्थित काली मंडा प्रांगण स्थित सामुदायिक भवन में चलंत लोक अदालत सह विद्युत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलडीसीएस के अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा उपस्थित थे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला प्रताड़ना एक जघन्य अपराध है. चाहे वह आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो. किसी भी तरह से किसी महिला को प्रताड़ित करना जघन्य अपराध है. इसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. अरूण ओझा ने जोर दिया कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है. हर क्षेत्र में वह लड़कों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है और बेहतर काम कर रही है.
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लिंग परीक्षण करना और कराना दोनों अपराध : अरूण ओझा
अरूण ओझा ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है. लिंग परीक्षण करना और कराना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है इसलिए कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है. लोग जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं. लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और जागरूक होकर उसका लाभ उठाएं. जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके.
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शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास : धर्मेन्द्र सिंह
मौके पर झालसा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई. शिक्षा का अधिकार, फोस्टर केयर सहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं की जानकारी दी. वहीं विवेकानंद विद्यालय के डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है. कार्यक्रम का संचालन कर रहे पीएलवी सुभाष मिस्त्री ने बाल विवाह से संबंधित मामलों की जानकारी दी.