जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई
Hazaribagh : ईद मिलादुन्नबी पर्व के दौरान निकले जुलूस-ए-मोहम्मदी में डीजे बजाने के आरोप में कई अखाड़ों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में लोहसिंघना और पेलावल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अनूप कुमार हेंब्रम के आवेदन पर लोहसिंघना और पेलावल थाने में कनीय अभियंता भवन प्रमंडल हजारीबाग विवेक प्रखर गर्ग ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है. लोहसिंघना थाने की प्राथमिकी में यह बताया गया है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय के माध्यम से कनीय अभियंता को जोनल दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था. जुलूस के दौरान डीजे नहीं बजाने का आदेश निर्गत किया गया था. इसके बावजूद जिला प्रशासन के आदेश की अवहेहना की गई. हाशमिया कॉलोनी इमामबाड़ा जुलूस कमेटी, मिल्लत कॉलोनी कमेटी और लोहसिंघना मस्जिद इमामबाड़ा कमेटी के जुलूसों में काफी संख्या में डीजे बॉक्स लगाकर बजाया गया.
इसे भी पढ़ें :चांडिल : जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, फसलों को किया नष्ट
डीजे बंद करने को कहा गया तो सड़क जाम करने की दी गई धमकी
वहीं पेलावल थाना अंतर्गत रोमी यंग क्लब अलगडीहा अखाड़ा के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की गई है. दोनों आवेदन में कहा गया है कि जब डीजे बंद करने को कहा गया, तो अखाड़ा संचालक ने मुख्य सड़क जाम करने की बात कही. ऐसे में विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना थी. ऐसे में दंडाधिकारी ने जुलूस में डीजे बजा रहे अखाड़े को आगे बढ़ने दिया. आवेदन में यह भी कहा गया कि जुलूस में डीजे की काफी तेज ध्वनि होने के कारण आस-पास एक-दूसरे से बात करना मुश्किल हो रहा था और इसके आवाज से बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था. जिस गाड़ी में डीजे सेट किया गया था, उस गाड़ी मालिक की ओर से इसके लिए कहीं से अनुमति नहीं ली गई थी. जुलूस में शामिल उन सभी अखाड़ा से जुड़े लोगों का यह कृत्य सरकारी आदेश की अवहेलना, ध्वनि प्रदूषण तथा मोटर वेहिकल एक्ट का उल्लंघन है.
इसे भी पढ़ें :रांचीः स्वास्थ्य के सेवा में उत्कृष्ट कार्य को लेकर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ अजीत हुए सम्मानित