Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची- टाटा एनएच के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने सरकार से सड़क वाहनों की तेज गति पर रोक लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर और ट्रॉमा सेंटर को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने एनएचएआई को चार सप्ताह में सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अशोक यादव और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.
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हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान
बता दें कि टाटा एनएच निर्माण में दोनों तरफ पेड़ काटे जाने को लेकर स्थानीय मीडिया में खबर आने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. इसे जनहित में तब्दील कर सुनवाई करने का आदेश दिया था. उसी जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनएचएआइ से पूछा था कि क्या सड़क के किनारे लगाए जाने वाले पौधों के लिए राज्य सरकार के वन विभाग को राशि देने के लिए तैयार है. क्योंकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि एनएचएआइ की ओर से राशि भुगतान करने पर वन विभाग की ओर से सड़क के किनारे पौधरोपण किया जा सकता है.
वहीं एनएचएआइ का कहना है कि कोरोना काल में निर्माण का काम धीमा हुआ है, लेकिन अब काम में तेजी आएगी और समय से काम पूरा करने की कोशिश होगी.
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