Ranchi: जेपीएससी के द्वितीय बेच की सेवा संपुष्टि और प्रमोशन के लिए शिवेंद्र कुमार द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका दायर पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की खंडपीठ ने गृह सचिव को यह बताने को कहा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोर्ट को जानकारी दें. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ न किया जाए. दरअसल शिवेंद्र की नियुक्ति वर्ष 2008 में डीएसपी के पद पर हुई थी. शिवेंद्र का अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा. वर्ष 2008 में 2nd JPSC परीक्षा पास कर शिवेंद्र डीएसपी बने थे. बाद में द्वितीय झारखंड पब्लिक सर्विस नियुक्ति की CBI के द्वारा जांच किया गया था.
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