- 33% कर्मी 2 बजे तक सचिवालय में करेंगे काम
- संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारियों का आना अनिवार्य
Ranchi : झारखंड में 3 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा आंशिक लॉकडाउन. सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला. राज्य के शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है. पूर्व की तुलना में संक्रमित मरीज अब काफी कम संख्या मिल रहे हैं. हालांकि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ाकर 3 जून सुबह 6 बजे बंद कर दिया है. अवधि को बढ़ाने के साथ हेमंत सरकार ने सरकारी कामकाज को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. सचिवालय में अब 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दोपहर दो बजे तक काम होगा. संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर के सभी अधिकारी अनिवार्य रुप से विभाग आएंगे. हालांकि 3 जून तक बड़े आंशिक लॉकडाउन में पहले से लागू सभी पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी.
एक तिहाई कर्मचारियों के साथ खुलेगा सचिवालय
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सचिवालय को दोपहर दो बजे तक खोलने का निर्णय़ लिया गया. इस दौरान संयुक्त सचिव से ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से सचिवालय आना होगा. वहीं 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सचिवालय के विभिन्न विभाग कार्य करेंगे. इसके अतिरिक्त ई-पास की अनिवार्यता जारी रहेगी. लेकिन, सरकारी कर्मियों, मीडियाकर्मियों और बड़ी कंपनियों अथवा फैक्ट्रियों में काम करने वालों का ड्यूटी पास मान्य होगा. इन्हें ई-पास की अनिवार्यता से छूट दी गई है.
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जाने क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी जारी
इससे पहले बीते 13 मई से झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आंशिक लॉकडाउन की अवधि को बढाकर 27 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था. उस समय सरकार ने पूर्व के नियमों को समान तरह से बनाये रखते हुए पाबंदियों को और बढ़ाया था. मंगलवार के निर्णय में पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है.
जानिए क्या होंगी पाबंदियां
• राज्य से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन के होम क्वारंटीन पर रहना अनिवार्य होगा. हालांकि यह आदेश वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.
• इंटरस्टेट एवं इंटरेस्टेड बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.
• निजी वाहनों का मूवमेन्ट केवल मान्यता प्राप्त कार्यों के लिए जारी e-pass के आधार पर ही होगा.
• शादी अपने घरों में अथवा कोर्ट में ही संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंध रहेगा.
• शहरों और गांव में लगने वाले सभी हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.
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कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक रहेंगी चालू
1- जन वितरण प्रणाली की दुकान.
2 – आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर. इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
3 – फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं.
4 – कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी. लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी.
5 – निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है. हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी.
6 – ई-कॉमर्स सेवाएं.
7 – जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें.
8 – शराब दुकानें.
9 – वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज.
10 – भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर. इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे
11 – बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स.
12 – राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय. समाहरणालय. नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय. इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे. बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम रहेंगे.
इन सेवाओं को दोपहर 2 बजे के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है
1 – हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें.
2 – पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी
3 – होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.
4 – नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
5 – सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी. वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे. सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
6 – औद्योगिक व खनन कार्य.
7 – कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस.
8 – प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय.
9 – कुरियर सेवाएं.
10 – पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं.
11 – सिक्यूरिटी सर्विस.
ये सेवाएं रहेंगी बंद
1 – सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
2 – बंद था अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा. शादियों में शामिल होने के लिए 11 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है.
3 – धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
4 – स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
5 – झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
6 – सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा.
7 – सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है.
8 – सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
9 – स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
10 – पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छुट जारी रहेगी.
11 – हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
12 – किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी.
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