Ranchi: भैरव सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत के समक्ष भैरव सिंह की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया. इसमें उन्होंने कहा कि भैरव सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है.
इसलिए उसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ भैरव सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस घटना में भैरव सिंह की संलिप्तता नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भैरो सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला करने के प्रमुख आरोपी भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर उसे बेल दिए जाने की गुहार लगाई है.
रांची कि निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की है.
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