Ranchi: विधानसभा न्यायाधिकरण में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में सुनवाई शुरू होने जा रही है. विधानसभा न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है. इस संबंध में विधायक बाबूलाल मरांडी और दीपिका पांडेय सिंह को पत्र भेजा गया है. साथ ही झाविमो के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को भी पत्र भेजा गया है.
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11 महीने बाद सुनवाई होगी शुरू
झाविमो का बीते वर्ष फरवरी में भाजपा में विलय हुआ था. इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के दोनों विधायकों को निष्किसत किया. पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की और नियम का हवाला देते हुए झाविमो का भाजपा में विलय कराया. चुनाव आयोग ने भी इस विलय को मान्यता दे दी और झाविमो के सिंबल को फ्रीज कर दिया. राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश पर बाबूलाल मरांडी को भाजपा का विधायक माना गया. इसके बाद भी झाविमो के विलय को विधानसभा से मान्यता नहीं मिली. अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बाबूलाल के भाजपा में शामिल होने का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था. जिसे हाईकोर्ट से खारिज कर दिया. इन सबके बीच बाबूलाल के खिलाफ झामुमो और कांग्रेस के विधायकों ने दलबदल का मामला विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई के लिए रखा. जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और अब विलय के 11 महीने बाद इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है.
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दीपिका पांडेय ने दायर किया है मामला
दल-बदल मामले में पिछले दिनों 10वीं अनुसूची के तहत विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा न्यायाधिकरण में मामला दर्ज कराया था. अध्यक्ष ने इस पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस भी जारी किया था. अब न्यायाधिकरण में सुनवाई की तारीख तय की गयी है.
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15 फरवरी को दो बजे रखना है पक्ष
सभा सचिवालय की ओर से दीपिका पांडेय सिंह औऱ बाबूलाल मरांडी को पत्र भेजा गया है. जिसमें दीपिका पांडेय सिंह बनाम बाबूलाल मरांडी मामले में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई के लिए 15 फरवरी दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया गया है. इसलिए अपना पक्ष स्वयं उपस्थित होकर अथवा वकील के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रखें.
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