Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए खूंटी एसपी और अड़की थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को गुरुवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच बुधवार को खूंटी के सुलेमान सैंडी पूर्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है. प्रार्थी के अधिवक्ता रितेश कुमार ने अपनी बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ 16 सितंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुका है. केस में कुल 13 पुलिसकर्मी गवाह हैं, जिसमें से केवल दो पुलिसकर्मियों की गवाही हुई है और ट्रायल काफ़ी धीरे चल रहा है. जिसकी वजह से न तो मामले में ट्रायल पूरा हो रहा है और ना ही आरोपी को बेल मिल पाई है. दरअसल, प्रार्थी ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
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