Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. इसके साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े जांच अधिकारी को कहा है कि इस मुकदमे के सूचक विष्णु कांत झा और किरण देवी तक नोटिस पहुंचा दिया जाए.
झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है. मंगलवार को अनामिका गौतम की क्वॉशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा है. वहीं अनामिका गौतम की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पक्ष रखा. अब 3 फरवरी को इस मामले के सूचक अदालत के समक्ष क्या जवाब देते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा.
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अनामिका गौतम के खिलाफ हैं कई गंभीर आरोप
बता दें कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा एवम किरण सिंह ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर्रवाई है. जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं. विष्णुकांत झा की ओर से की गयी शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है.
उस भूमि को सिर्फ 3 करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है. इतना ही नहीं भुगतान की राशी नगद स्वरूप अनामिका गौतम और उनकी कंपनी की ओर से करायी गयी है, और यह नियम के विरुद्ध है.
इतने बड़े पैमाने पर नगदी लेनदेन का प्रावधान नहीं है. इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व घाटा पहुंचाने की साजिश रची है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश पूर्व में पारित किया था.
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