Ranchi: रांची के पूर्व राज्यसभा सासंद अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की आजीवन सदस्यता रद्द करने से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेएससीए को नोटिस जारी किया है. सोमवार को रिट पिटीशन डब्ल्यूपीसी/ 2082/ 2022 की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले में जेएससीए से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है.
जानकारी के अनुसार, 2019 के जेएससीए चुनाव के बाद पूर्व सांसद होने के बावजूद लेटर हेड पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का उपयोग करने के आरोप में अजय मारू को जेएससीए से निष्कासित किया गया था. वहीं 2020 में जेएससीए ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने तथा जेएससीए के क्लब और स्टेडियम की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
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मीटिंग की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाने पर हुई कार्रवाई
प्रार्थी अजय मारू ने रिट याचिका में कहा है कि उनकी ओर से जेएससीए की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई गई थी. इसके बाद एसोसिएशन ने उनपर कार्रवाई करते हुए जेएससीए की किसी भी कार्यकलाप में उनकी सहभागिता पर रोक लगा दी थी. साथ ही उनकी आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गई थी. प्रार्थी ने एसोसिएशन की कार्यवाही में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया है. साथ ही जेएससीए के स्टेडियम एवं क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का भी अनुरोध किया है.
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