Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई की तैयारी अब तेजी से हो रही है. फिजिकल कोर्ट में सुनवाई के लिए एसओपी जारी कर दी गई है. एसओपी के मुताबिक हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा. फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 यूजर मैनुअल का ट्रेनिंग लेना जरूरी करने और सभी फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग-अलग कॉज लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी सुनवाई
फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश जारी किया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी गाइडलाइन राज्य के जिलों के प्रधान न्यायाधीश को भेज दी है. लेकिन अभी भी फिजिकल हियरिंग की तारीख तय नहीं की गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द तारीख भी तय कर दी जाएगी.
अदालतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया
कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. जिन जिलों में कोरोना के 50 प्रतिशत से कम केस सक्रिय हैं, वहां आधे कोर्ट फिजिकल और आधे कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी. जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे. साथ ही विषयवार और कैडर के अनुसार कोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे. जिन जिलों में कोरोना वायरस के 50 से 100 केस सक्रिय हैं, वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगी. यहां याचिकाएं मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ ई सेवा केंद्र से भी दाखिल की जा सकेंगी.
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