Ranchi: असिस्टेंट प्रोफ़ेसर (मुंडारी) नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से यह नियुक्तियां प्रभावित होंगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस एन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. पढ़ें – जम्मू कश्मीर : आईटीबीपी के 39 जवानों को ले जा रही बस खाई में गिरी, छह जवान शहीद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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तीन सप्ताह में मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC से पूछा है कि जब अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दी थी. उसके बावजूद उन्हें इंटरव्यू में शामिल किए बिना नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई. अदालत ने इस बिंदु पर JPSC से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. JPSC की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने कोर्ट में पक्ष रखा. इस संबंध में गौतम राज़ एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. गौतम राज एवं 5 अन्य अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर नियुक्ति में उन्हें शामिल करने की गुहार लगाई है. बता दें कि JPSC के द्वारा 16 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति की है.
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