Ranchi: झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने की नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कांके अंचल के चामा मौजा में पूनम पांडेय ने 50 डिसमिल जमीन खरीदी है. इस ज़मीन से संबंधित मामले में कांके अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग प्रार्थी ने की है.
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वहीं राजेंद्र भवन सेक्टर दो का लीज रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी.
एचईसी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद्द कर दिया था. राजेंद्र भवन एचईसी की संपत्ति है, जिसे बेस इंटरप्राइजेज को लीज पर दिया था. एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्त के नियमों का पालन नहीं करने पर बेस इंटरप्राइजेज को नोटिस जारी किया था. साथ ही लीज रद्द कर दिया था और परिसर खाली करने का आदेश दिया था.
एचईसी के इस आदेश को बेस इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि राजेंद्र भवन को लीज पर लेने के लिए जो टेंडर निकला था और जो शर्त दी गई थी उसका पालन किया गया है.
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