Ranchi: राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के पेरोल की अवधि में कटौती करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस एसके द्विवेदी ने सरकार को इस मामले में 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पेरोल दिया गया था. इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए. इस बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पेरोल की अवधि कम कर दी गयी है. अब 60 दिनों का ही पेरोल होगा. अवधि में कटौती का निर्णय सरकार ने लिया है. इसलिए वह 60 दिन बाद सरेंडर करें. इस आदेश को एनोस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ है यह आदेश – अधिवक्ता
एनोस की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पेरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए. लेकिन जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है. सुनवाई के बाद अदालत ने जेल आईजी के आदेश पर रोक लगा दी और और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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