Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में थोक शराब बिक्री की नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से थोक शराब की बिक्री के लिए जारी लाइसेंस इस मामले के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी. मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद अदालत के समक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि झारखंड उत्पाद अधिनियम-1915 में लाइसेंस निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी कलेक्टर होते हैं. लेकिन नई नियमावली में उक्त अधिकार उत्पाद आयुक्त को दे दिया गया है. ऐसे में नई नियमावली अवैध एवं गैरकानूनी है.
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कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने नौ जून 2021 को गजट प्रकाशन किया. इसमें विभाग ने नई नियमावली लागू करने की तिथि आठ अगस्त तय की थी. लेकिन नई नियमावली लागू होने से पूर्व ही 11 जून को शराब के थोक व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी करने का विज्ञापन जारी कर दिया गया. जब मामला प्रकाश में आया तो विभाग ने 24 जून को दोबारा अधिसूचना जारी कर नौ जून से ही नई नियमावली के लागू होने की बात कही.
इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नई नियमावली को चुनौती दी गई है.
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