Hussainabad, Palamu : झारखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को बकाया मानदेय भुगतान करने को कहा है. मामला एके सिंह कॉलेज में बकाया मानदेय भुगतान से संबंधित है. 4 अगस्त 2023 को तीन सप्ताह का दूसरा व अंतिम मौका दिया गया है. बता दें कि हुसैनाबाद के एकमात्र डिग्री कॉलेज एके सिंह कॉलेज में 2016 में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को जुलाई 2016 से सितम्बर 2017 तक लगातार मानदेय का भुगतान किया गया. अक्टूबर 2017 से इनका मानदेय बकाया है जबकि सभी कर्मचारी बिना मानदेय के कार्य करते रहे.
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अक्टूबर 2017 से मानदेय है बकाया
फरवरी 2020 में नई शासी निकाय का गठन हुआ जिसके सचिव ने उनकी नियुक्ति को अवैध कहकर बिना मानदेय भुगतान किये हटा दिया. बकाये मानदेय भुगतान को लेकर कई लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि 8 सप्ताह में रीजेंट ऑर्डर पास कर केस को निष्पादित करें लेकिन विश्वविद्यालय ने समय सीमा के अन्दर कोई कार्रवाई नहीं की. तब कर्मचारियों ने पुनः कोर्ट में अवमानना का केस किया. कोर्ट ने 4 अगस्त को पुनः तीन सप्ताह का अंतिम मौका विश्वविद्यालय को दिया है.
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