Jamshedpur : सोनारी स्थित बाल विहार को टाटा स्टील लीज भूमि असंवैधानिक तरीके से सब लीज पर देने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता सह बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सदन कुमार ठाकुर ने डीसी सूरज कुमार से की है. उन्होंने डीसी से इसकी जांच कर असंवैधानिक तरीके से हुए लीज डीड का निबंधन रद्द करने की मांग की है. इस संबंध में सदन ठाकुर ने मुख्यमंत्री, भू राजस्व मंत्री, निबंधन विभाग, मुख्य सचिव एवं राजस्व सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है.
सब रजिस्ट्रार के पास निबंधन भी हुआ
उन्होंने कहा कि टाटा स्टील एवं बाल विहार के बीच हुए डीड का सब रजिस्ट्रार के यहां निबंधन भी कराया गया. इस मामले में मुख्य भूमिका टाटा स्टील के वीपी सह वाल बिहार के चेयरमैन संजीव पॉल ने निभाई। टाटा स्टील एवं तत्कालीन बिहार सरकार के बीच 1985 में हुए लीज समझौते में लीज भूमि के स्थानांतरण या पट्टा देने पर रोक लगाई गई थी. लेकिन बाल विहार के चेयरमैन के नाते संजीव पॉल ने टाटा स्टील में अपने पद का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से बाल विहार को जमीन स्थानांतरित करवाई.
एग्रीमेंट से पहले सरकार की अनुमति जरूरी
सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एवं बीएलआर एक्ट 1950 में लीज भूमि के स्थानांतरण या एग्रीमेंट से पूर्व सरकार की अनुमति जरूरी है. लेकिन बाल विहार सोनारी के साथ टाटा स्टील द्वारा वर्ष 2006 में एपोस्टोलिक कार्मेल के नाम से किए गए 2.58 एकड़ की लीज डीड (संख्या- 2074 दिनांक 29 अप्रैल 2006) में सरकार से अनुमति नहीं ली गई है. सदन कुमार ठाकुर ने बताया कि बाल विहार सोनारी को मिली जमीन पर कार्मेल स्कूल खोलकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है.