Jamshedpur : जमशेदपुर में खाने-पीने की चीजों का कारोबार करने वालों को अब कारोबार का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. बगैर लाइसेंस के खाने-पीने की चीजें बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में धालभूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने अनुमंडल क्षेत्र के ऐसे कारोबारियों के लिए आदेश जारी कर दिया है. उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत जारी किया गया है. जिसमें खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति या पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
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जिले में खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबार के लिए अधिकृत पदाधिकारी एसडीओ को बनाया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी (धालभूम) संदीप कुमार मीणा ने बताया कि अब अनुमंडल क्षेत्र में खाद्य पदार्थ से जुड़ा कारोबार करने वाले खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक के अलावे होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट वगैरह की बिक्री करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में चल रहे कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि को अब लाइसेंस लेकर कारोबार करना होगा. बगैर लाईसेंस से रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि उपरोक्त कारोबारी सरकार की वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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एसडीओ ने बताया की बगैर पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध होगा. ऐसे लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के तहत छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है. गौरतलब है कि छोटे कारोबारी अब तक लाइसेंस रजिस्टर्ड कराने से बचते रहे हैं खासकर फल-सब्जी, अंडा-मांस बेंचने वाले, अब ऐसे लोगों के लिए भी लाईसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है.