Bermo: बेरमो एसडीओ अनंत कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा शुक्रवार को गोमिया और साड़म बाजार का निरीक्षण किया गया. इस दौरान FSO ने सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया.
साड़म बाजार में दुकानों से लिये नमूने
इस दौरान पदाधिकारी ने साड़म बाजार के कुछ दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रह कर जांच के लिए लैब भेजे. उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन या खाद्य अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति के किसी भी खाद्य वस्तु (पेय पदार्थ सहित) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण या आयात करना दंडनीय अपराध है. इसके तहत छह माह तक का कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआइ का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अपने बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे. सरसों तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट या ब्लेंडिग प्रतिबंधित है. साथ ही ब्लेंडेड सरसों तेल की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इस दौरन खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि बोकारो जिले में विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और मिठाई दुकानों का हाईजिन रैटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सभी होटल संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की साफ-सफाई रखने और ताजा सामान बेचने का निर्देश दिया. इस दौरान गोमिया प्रखंड के कुल 40 प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया.
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