Ranchi : कोर्ट के आदेश के बाद भी दुमका जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल शिफ्ट नहीं किया गया है. इस मामले में जेल आईजी को बीते 27 फरवरी को ही संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल भेजे जाने संबंधी कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल गयी थी. लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी संजीव सिंह को धनबाद जेल नहीं लाया गया है.
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अब कह रहे 27 को ही मिल गया था कोर्ट का आदेश
इससे पूर्व बीते एक मार्च को झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल लाने के सवाल पर जेल आइजी ने लगातार.इन से बात करते हुए कहा था कि उन्हें अदालत का आदेश अब तक नहीं मिला है. वह कोर्ट के आदेश की कॉपी मंगवा रहे हैं. इसके बाद वे इस पर विधि विभाग से राय लेंगे.
विधि विभाग की सलाह के बाद ही आगे का आदेश जारी किया जायेगा. लेकिन जेल आईजी उस समय तथ्य को छिपा रहे थे. बीते 27 को ही जेल सुपरिंटेंडेट ने जेल आइजी को कोर्ट के आदेश की कॉपी भेज दी थी. जाहिर है, जेल आईजी 1 मार्च को झूठ बोल रहे थे.
अवमानना की याचिका
इस बीच पूर्व विधायक संजीव सिंह ने एक मार्च को ही कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि, कोर्ट के आदेश के बाद भी संजीव सिंह को धनबाद जेल लाने के लिये आदेश जारी नहीं किये गये हैं.याचिका में जेल आईजी और धनबाद जेल के अधीक्षक पर आरोप लगाये गये हैं. साथ ही दोनों को अवमानना का दोषी बताया गया है.
21 फरवरी को दुमका जेल शिफ्ट किये गये थे संजीव सिंह
गौरतलब है कि बीते 21 फरवरी को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर संजीव सिंह को धनबाद से दुमका जेल शिफ्ट कर दिया गया था. इस पर कड़ी नाराजगी दिखाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने उस आदेश को अवैध बताया था. कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था और प्रक्रिया पर कुठाराघात भी बताते हुए अधीक्षक को काफी फटकार लगाई थी. कहा था कि जेल अधीक्षक ने सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है.
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