Jamshedpur : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ 11 जून 2018 को सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने राहूल कुमार शुक्ला को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में 8 लोगों की गवाही हुई थी. राहूल को 26 फरवरी को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामले के अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट की ओर से बरी भी कर दिया गया था.
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खंडहर में ले जाकर किया था सामुहिक दुष्कर्म
सिदगोड़ा की रहने वाली 11 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण 11 जून 2018 को कर लिया गया था. इसके बाद उसे उसे बिरसानगर जोन नंबर 3 स्थित एक खंडहर मकान में ले जाकर सामुहिक रूप से दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद वापस नाबालिग को घर पर ले जाकर छोड़ दिया गया था. घटना के बाद राहुल कुमार शुक्ला, टिक्की सोना और अजय सिंह को आरोपी बनाया गया था. इसमें टिक्की और अजय सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह पैरवी ने पैरवी
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