Jamshedpur (Ashok Kumar) : सोनारी थाना क्षेत्र के खूंटाडीह में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में अभिषेक उर्फ राहुल बाख्ती मांडू को दोषी करार दिया है. कोर्ट इस मामले में सजा के बिंदु पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी. घटना 18 जून 2020 की शाम चार बजे की है. घटना के दिन बच्ची अपने घर के पास ही खेल रही थी तभी अभिषेक आया और उसे धक्का देकर अपने घर के भीतर ढकेल दिया. इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन दौड़ कर वहां पर पहुंची थी और दरवाजा खटखटाने लगी थी. इस बीच अभिषेक ने दरवाजा खोल दिया था इसके बाद घटना की जानकारी बच्ची ने अपने परिवार के लोगों को दी.
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कोर्ट ने दो साल में सुनाया फैसला
घटना के बाद मामला सुनारी थाने तक पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के दूसरे दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट ने अभिषेक को भादवि की धारा 376 एबी और पोस्को के तहत दोषी पाया हैं. मामले में 2 साल में ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.