Jamshedpur (Rohit Kumar) : झामुमो नेता सह बस कारोबारी गोल्डी तिवारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में मंगलवार को सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को एक वर्ष कैद समेत 5.25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह राशि मामला दर्ज करने वाले टेल्को ग्वाला बस्ती निवासी संजय पलसनिया को देने का आदेश दिया है. मामला वर्ष 2011 का है. जानकारी देते हुए संजय पलसनिया के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि गोल्डी तिवारी ने संजय पलसानिया से अलकतरा खरीदा था. बदले में तीन लाख रुपए का चेक दिया था जो निर्धारित तीथि में बैंक में जमा करने पर बाउंस कर गया. रुपए मांगने के बाद गोल्डी तिवारी ने उन्हें धमकाया और राशि देने से इंकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की गई. 13 साल तक मामले में सुनवाई चली.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : एनएचआरएओ की सुझाव पर असम में शुरु हुआ फूड सेफ्टी ऑन व्हील