Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : कल्याण विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्याथियों के लिए आवेदन करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है. इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर वितीय वर्ष 2022-23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्याथियों के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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पूर्ण विवरण संलग्न करना अनिवार्य
बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं उठा सकेंगे. विद्यार्थी इस योजना के लाभ प्राप्त कने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पूर्व की परीक्षा के मार्कशीट एवं बैंक अकाउंट का पूर्ण विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा. योजना के लिए 10 से 17 मार्च तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. छात्रवृति योजना के तहत राशि डीबीटी के माध्यम से विद्याथियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा.