Ranchi: तारकेश्वर महतो सुधीर कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. उन्होंने हाईकोट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दी है. याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है.
प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि नयी नियमावली में JSBCL को राज्य भर का स्टॉकिस्ट बनाया गया है, और जिस कम्पनी को थोक बिक्री का जिम्मा दिया गया है वह JSBCL को ही अपना माल बेचेगी. जो थोक विक्रेता कम्पनी है वह बिना किसी ड्यूटी के भुगतान के लिए JSBCL के गोदाम में अपना माल भी रखेगी. जबकि JSBCL को खुदरा बिक्री के लिए माल उठाने से पहले ड्यूटी का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही याचिका में संशोधित नियमावली में कई तकनीकी अड़चनों की भी बात कही गई है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक, JSBCL और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक कम्पनी को स्थापित करने के पीछे व्यक्तिगत लाभ की मंशा है. इस व्यवस्था से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति होगी. इसलिए इस नियमावली को निरस्त किया जाना चाहिए. प्रार्थियों ने अधिवक्ता भारद्वाज, विपुल शर्मा और तान्या सिंह को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया हैं.
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