Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न चिट फंड कंपनियों में छोटे निवेशकों की जमा राशि वापस कराने के लिए 45 दिनों में हाई लेवल कमिटी बनाने का आदेश दिया है. आज सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने कहा है कि हाई लेवल कमिटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत चीफ जस्टिस होंगे. इसके अलावा तीन सदस्यीय कमिटी में सीबीआई के वरीय पदाधिकारी और रेवन्यू सेक्रेटरी भी होंगे. यह हाई लेवल कमेटी चिटफंड कंपनियों में जमा छोटे निवेशकों के पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेगी. अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को करेगा. इस संबंध में नन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
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