Ranchi : रांची नगर निगम के पास दो अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने तक नक्शा पास करने के लिए छह हजार लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से पांच हजार आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. मंगलवार को रांची नगर निगम की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी मौखिक रूप से दी गयी. निगम की ओर से यह जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि रांची नगर निगम और आरआरडीए में कर्मचारियों की कमी है. ऐसे में इतनी अधिक संख्या में नक्शा कैसे स्वीकृत हो गए ? अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए को शपथपत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है. अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए कितने आवेदन आए. इसमें कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने आवेदन अब तक लंबित हैं. अदालत ने निगम और आरआरडीए को कोर्ट के समक्ष विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है. स्वतः संज्ञान से दर्ज इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी.
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