Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को बड़ी राहत मिली है. सुनील तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है. दरअसल, सुनील तिवारी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा.
अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 255/21 दर्ज किया गया था. जिसमें चाइल्ड लेबर का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद इसी केस में ST-SC की धाराएं भी जोड़ी गई थी. बता दें की आरोप लगाने वाली युवती के परिजनों के द्वारा इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हेवियस कोरपस भी दायर की गई थी. इतना ही नहीं इस प्रकरण के सामने आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई तरह की बयानबाजी भी हुई थी. यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था.
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युवती के आवेदन पर अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज किया जा चुका है. जिसमें आईपीसी की धारा 376(1), 354 a ,354 b ,354 d ,504 ,504 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (va ) लगायी गयी है.
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