Ranchi: झारखंड में वाटर चार्ज में बढोत्तरी का निर्णय लिया गया है. उपभोक्ताओं को अभी प्रति 1000 लीटर पर 5 रुपए का भुगतान करना पडता है. इस रेट में बढ़ोत्तरी करते हुए प्रति 1000 लीटर का 9 रूपए वसूलने की तैयारी शुरू की जा रही है. नगर विकास विभाग ने पेयजल विभाग से मंतव्य लेकर प्रस्ताव तैयार किया है.अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना बाकि है. वर्ष 2006 में वाटर चार्ज का रेट डिसाइड हुआ था.
अफसरों का कहना है कि पानी को कंज्यूमर प्वाइंट तक पहुंचाने के खर्च में बेहद बढोत्तरी हुई है. जिस वजह से वाटर चार्ज में बढोत्तरी स्वभाविक है.पानी की बर्बादी और चोरी रोकने के लिए अब वाटर मिटर लगाना भी जरूरी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के बाद पानी चोरी करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दिया जायेगा.
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चोरी में पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना
पानी चोरी में पकड़े गये घरेलू कंज्यूमर से 4 हजार और कॉमर्शियल कंज्यूमर से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जायेगा. क्योंकि रौ वाटर को पीने लायक बनाने और उसे लास्ट कंज्यूमर प्वाइंट तक पहुंचाने में 55 प्रतिशत राशि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 45 प्रतिशत राशि इलेक्ट्रीसिटी पर खर्च होता है. बिजली सहित अन्य सभी क्षेत्रों में दर वृद्धि हुई है. जिस वजह से पानी को पीने लायक बनाने,और उसे घर -घर पहुंचने के खर्च में भी बढोत्तरी दर्ज की गई है.
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खुद चोरी स्वीकारने पर आधी हो जायेगी जुर्माना राशि
सरकार द्वारा नया वाटर चार्ज लागू होने के बाद पानी चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जायेगा. जो पकड़े जायेंगे, उनसे जुर्माने की राशि तीन बार, अलग-अलग कि किस्तों में जमा लिया जायेगा. अवैध कनेक्शन की जानकारी स्वयं देने वाले लोगों और नया कनेक्शन का आग्रह करने वालों को जुर्माना राशि पर 50 प्रतिशत, यानी आधा राशि जमा करनी होगी.
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