Ranchi\ Dhanbad: धनबाद के दिवंगत जिला अपर न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में धनबाद सिविल कोर्ट एजेसी-3 की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपियों लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा की ओर से दाखिल की गयी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया. इससे पहले CBI कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302,201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है.
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बता दें कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 उत्तम आनंद की मौत तब हो गई थी जब वो हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक करने अपने आवास से गोल्फ ग्रांउड जा रहे थे. इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी दी. जिसके बाद उन्हें तुरंत SNMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.
इस घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और पूरे के की जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है. बताते चलें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
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