Kiriburu : झारखंड सरकार ने सेल की गुवा लौह अयस्क खदान क्षेत्र के 34.14 एकड़ भूमि के लीज नवीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है. उक्त स्वीकृत लीज भूमि पर पहले से अवैध अतिक्रमण भी है. बुधवार को कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2020 से अगले 30 साल के लिये सशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति सेल को प्रदान की है. सरकार की ओर से कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड अन्तर्गत स्थित सेल की गुवा खदान के लिये 34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण के लिये 2 करोड़ 22 लाख 64 हजार 705 रुपये रायल्टी पर किया है. 24 अक्टूबर 2014 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेन्ट में 8.75 गुणा की वृद्धि की गई है.
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इस वृद्धि को मूल वार्षिक लीज रेन्ट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेन्ट के आधार पर भुगतान योग्य लीज रेन्ट के साथ-साथ सेस की राशि की अदायगी पर मेसर्स स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के नाम से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिये 24 अप्रैल 2050 तक के लिये लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई है. इस बात की पुष्टि गुआ खदान के सीजीएम बीके गिरी ने की है. उन्होंने कहा कि इससे विकास होगा और विकास के नये-नये रास्ते खुलेंगे. जिस भू-भाग की लीज स्वीकृत की गई है वह गुवा रेलवे स्टेशन क्षेत्र का हिस्सा है. उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन पर पहले से कई लोग अतिक्रमण कर रह रहे हैं, लेकिन अब सेल को सरकार द्वारा लीज दिये जाने के बाद उसे हटाना होगा.