Kiriburu (Shailesh Singh) : दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को पटाखा बेचने हेतु अस्थायी लाइसेंस लेना आवश्यक है. बिना लाइसेंस लिये पटाखा बेचने की मनाही होगी. अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते पकडे़ जायेंगे तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करने की तैयारी में लग गई है. इस संबंध में नोवामुंडी के अंचलाधिकारी सुनील चन्द्रा ने बताया की नोवामुंडी प्रखंड सह अंचल क्षेत्र के अनेक दुकानदारों ने हमारे यहाँ पटाखा का दुकान लगाने के लिये अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन दिया है.
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लेकिन किरीबुरु एवं मेघाहातुबुरु क्षेत्र के दुकानदारों का कोई आवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. पिछले वर्ष भी यहाँ के दुकानदार लाइसेंस के लिये आवेदन नहीं दिये थे. इस बार बिना अस्थायी लाइसेंस लिये किसी भी दुकानदार को पटाखा बेचने की अनुमति विभिन्न प्रकार के सुरक्षा की दृष्टिकोण से नहीं दिया जायेगा. अगर बिना लाइसेंस के जो पटाखा बेचते पकडे़ गये तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही होगी. उन्होंने कहा कि पटाखा बेचने वालेइच्छुक दुकानदार इसके लिये हमारे पास आवेदन कर सकते हैं.