पंचखेरो जलाशय योजना को पूर्ण करने के लिए 175 करोड़ 43 लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत
28 फरवरी को विधानसभा में रखा गया था प्रस्ताव
Koderma : झारखंड सरकार ने विगत मंगलवार को अपने केबिनेट में कुल 35 प्रस्ताव पारित किया है। इसमें एक कोडरमा जिला अंतर्गत में पंचखेरो जलाशय परियोजना से संबंधित अहम मामला भी शामिल है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद स्थानीय विधायक डॉ. नीरा यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है. उन्होंने बताया कि 2023 बजट सत्र में 28 फरवरी को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन्होंने सदन से मांग की था कि बहुत ही बड़ी बिडंबना है कि 1984 की कृषक कल्याणकारी पंचखेरो योजना अभी तक अपूर्ण है. डैम तो बना, लेकिन स्थानीय किसानों को अधूरे पड़े नहर के कारण पटवन में सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही है.
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1984 से ही अपूर्ण थी कृषक कल्याणकारी योजना
कोडरमा विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस अधूरे अति महत्वाकांक्षी परियोजना पर विधानसभा ने संज्ञान में लिया और मेरे प्रस्ताव पर विगत मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लग गई. ज्ञात हो कि नीरा यादव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह प्रस्ताव ध्यानाकर्षण के माध्यम से रखा था और प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 15 मार्च को ही संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया था. सिर्फ कैबिनेट की स्वीकृति शेष थी.
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मरकच्चो के ग्रामीणों ने जताया विधायक का आभार
मंगलवार को इसी प्रस्ताव के मद्देनजर पंचखेरो जलाशय योजना को पूर्ण करने के लिए 175 करोड़ 43 लाख 51 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्राकक्लन की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गयी है. स्वीकृत राशि में लगभग 81 करोड़ खर्च हो चुके हैं. 22 करोड़ भू-अर्जन में खर्च की जाएगी एवं शेष राशि नहर बनाने में खर्च होगी। विधायक ने कहा कि नहर बनने के बाद स्थानीय कृषक कई तरह के फसल का लाभ ले सकेंगे और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकेंगे. इसको लेकर मरकच्चो के स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक नीरा यादव के प्रति आभार प्रकट किया है.
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कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, कोटपा एक्ट के तहत 8 हजार वसूले
Koderma : कोटपा एक्ट 2003 के तहत कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, 8 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया. टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने बुधवार को कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की. इस दौरान कई प्रतिष्ठान तंबाकू और तंबाकू उत्पाद संबंधी पदार्थों का बिक्री करते पाए गए. इस क्रम में तंबाकू उत्पाद पाए जाने वाले कुल प्रतिष्ठानों के दुकानदारों पर कोटपा एक्ट 2003 के सेक्शन 6 बी के तहत कुल 8 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया. साथ ही जानकारी दी गई कि शिक्षण संस्थान से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू संबंधित पदार्थ का बिक्री या इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है. मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, जिला परामर्शी दीपेश कुमार व हिमांशु कुमार मौजूद थे.