Koderma: कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है. और पकड़े जाने पर छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इस हेतु अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए बिरसा सांस्कृतिक भवन, कोडरमा में 4 मार्च 2021 को कैंप का आयोजन किया जायेगा.
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खाद्य कारोबारियों से अपील
अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जिले के खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि, खाद्य कारोबार करने के लिए कारोबारी इस कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन जरुर करायें. साथ ही उन्होंने अपील किये है कि कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी जैसे-खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल रेस्टुरेंट, कैटरर, बुचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, दुध दुकान, सब्जी-फल दुकान, फूड सप्लीमेन्ट बेचने वाले का, दवा दुकान, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपराइटर/पार्टनर 4 मार्च 2021 को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें.
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रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज की विवरणी:-
- प्रोपराईटर्स/डाइरेक्टरर्स की सम्पूर्ण विवरणी (पता/मोबाइल नंबर/ e-mail ID)
- आवेदक/प्रोपराईटर का पहचान पत्र
- व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (सेल डीड, बिजली बिल, किरायानामा इत्यादि)
- प्रोपराईटरसीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र/पार्टनरसिप डीड
- मैन्युफैक्चर के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
- मैन्युफैक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित
- उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लूप्रिंट क्षमता के अनुरूप
- मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची
- उपयोग के लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जांच रिर्पोट
- होटल/कैटरर/रेस्टुरेंट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
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पंजीकरण हेतु दस्तावेजों की सूची:-
- आवेदक का पहचान पत्र
- अगर पहचान पत्र व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट आकार का फोटो