Ranchi: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है, सीबीआई ने अदालत में दायर किये गए अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं उस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा मुक़र्रर सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी अपने जवाब के उठाया है इसके आधार पर सीबीआई का कहना है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू एक दिन भी जेल में नहीं रहे है.
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यह है सीआरपीसी की धारा 427
सीबीआई ने सीआरपीसी की जिस धारा 427 का जिक्र किया है उसके तहत किसी व्यक्ति को अगर एक तरह के मामले में कई बार सजा मिली है तो निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जबकि सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत में इस तरह कोई आदेश नहीं दिया गया है इसी आधार पर सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार में भी एक दिन की सजा नहीं काटी है.
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