Ranchi : रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में लैंड स्कैम के आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद 18 सितंबर फैसला सुनाने का निर्णय लिया है. विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की. वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को लैंड स्कैम का सबसे बड़ा मास्टर माइंड बताया और जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.
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जुलाई में हुई थी गिरफ्तारी
विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी हैं. ED ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इसी केस में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त है. विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण इन्हें रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. अपनी जमानत याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई है.
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