Latehar: उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कच्छप ने वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत वनाधिकार समिति के गठन अथवा पुनर्गठन की ऑनलाइन समीक्षा की. बैठक में ग्राम वन अधिकार समिति, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति और प्रखंड, अनुमंडल व जिला स्तरीय एफआरसी के गठन अथवा पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई. डीडीसी ने कहा कि ऐसे प्रखंड व अंचल, जहां ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन अब तक नहीं किया गया हो या समिति निष्क्रिय स्थिति में हो, वंहा ग्राम सभा का आयोजन कर पुनः समिति गठित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सामुदायिक वन पट्टा और प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कर योग्य लाभुकों को वनपट्टा दिया जायेगा.
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