Ranchi : हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में जिन दो बिंदुओं पर इश्यू फ्रेम किए थे, उनका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं शुक्रवार को विधानसभा की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रूप से कहा है कि विधानसभा 3 दिनों में अपना जवाब दाखिल करे. पिछली सुनवाई में अदालत ने यह इश्यू फ्रेम किया था कि विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है या नहीं और जब विरोधी दल ने अपना नेता चुनकर विधानसभा अध्यक्ष को नाम भेज दिया है, तो क्या उसे अनिश्चितकाल तक पेंडिंग रख सकता है. एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई. अब अदालत 25 जुलाई को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी.
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