Jamshedpur : साकची लुका रोड निवासी मोहम्मद राकिब के दो बच्चे काशिफ उमर (4 वर्ष) और शार्क उमर (2 वर्ष) की निर्मम हत्या मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे – 9 शेषनाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को बच्चों की मां शमा परवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना वर्ष 2013 की है. इस मामले में मोहम्मद राकिब के बयान पर साकची थाना में पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
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घटना के दिन 20 मई 2013 को शमा परवीन अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जाने की बात बोल कर घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी. दूसरे दिन पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद आमिर उनके घर आया और सूचना दी कि उनकी पत्नी उनके घर के सामने सड़क पर बैठी हुई है. सूचना पर जब वह पत्नी को घर लेकर आया तभी मोहम्मद आमिर पुनः उनके घर पर आए और बोले की उनके दोनों बच्चे उनके घर के सामने नाला में कपड़े में लिपटे मरे पड़े हैं. हत्या का कारण मंजूर नामक व्यक्ति से पत्नी का प्रेम प्रसंग था. वह हमेशा घर पर आना-जाना करता था, जिसके साथ शमा परवीन का अवैध संबंध था. दोनों शादी करने वाले थे. दूसरी शादी के चक्कर में पत्नी ने दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर नाले में फेंक दिया था. इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने मंजूर का मामला अलग कर दिया है. उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई अलग से चलेगी. मंजूर इस मामले में जमानत पर है, जबकि शमा परवीन वर्ष 2013 से इस मामले में जेल में बंद है.