Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई (PLFI) कमांडर जेठा कच्छप को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है. कोर्ट ने पौलुस सुरीन पर 25000 और जेठा कच्छप पर 45000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद 6 अप्रैल को पौलुस सुरीन और जेठा को दोषी ठहराया गया था. उसी दिन पौलुस सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. जबकि जेठा कच्छप पूर्व से ही अलग अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.
ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या का आरोप
पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या का आरोप था. इस घटना को 27 मई 2013 को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा थाना में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया था.वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला समेत चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.