राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित
सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जायेगा बिल
New Delhi : दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023 गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया. इसके साथ ही आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. इस बिल के पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी. यह बिल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था. दिल्ली सेवा विधेयक मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा, जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है. केंद्र ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण से संबंधित है. यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार का कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर नियंत्रण है.
सदन में वोटिंग करायी गयी
दिल्ली सेवा बिल को लेकर सदन में वोटिंग करायी गयी. जिसके बाद इसे पास कर दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने का मकसद विजिलेंस को नियंत्रण में लेकर ‘बंगले’ का और भ्रष्टाचार का सच छिपाना है और ऐसे में सभी दलों को देश और दिल्ली के भले को ध्यान में रखना चाहिए.
सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित
आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को आसन पर कागज फेंकने के कारण लोकसभा के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिरला ने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन की मंजूरी मांगी.
राज्यसभा में दो अहम विधेयक पारित
राज्यसभा की कार्यवाही भी चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले राज्यसभा ने प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया.
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत पारित
इसके अलावा राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं. विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी. किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रुपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं.
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