London : भारतीय कारोबारी भगौड़ा विजय माल्या को ब्रिटेन की लंदन हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को दिवालिया घोषित कर दिये जाने की खबर आयी है. दिवालिया घोषित किये जाने के बाद भारतीय बैंक अब विजय माल्या से अपना पैसा वसूल कर पायेंगे. जान लें कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में कई भारतीय बैकों ने लंदन के कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ याचिका दायर की थी.
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विजय माल्या 2016 में भाग कर ब्रिटेन चला गया था
विजय माल्या 2016 में भारत से भाग कर ब्रिटेन चला गया था. विजय माल्या पर आरोप है कि उसने अपनी एयरलाइंस कंपनी के लिए करीब 9000 करोड़ रुपए का लोन भारतीय बैंको से लिया और उसे बिना चुकाये विदेश निकल लिया. जान लें कि सीबीआई और ईडी भी 9000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में विजय माल्या के खिलाफ जांच कर रही है.
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सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई
भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए लंदन के चीफ़ इन्सॉल्वेंसीज़ एंड कंपनीज़ कोर्ट (आईसीसी) के जज माइकल ब्रिग्स ने भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया करार दिया. यह सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई. लंदन की कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से पेश हुए लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकेरडेमियन ने अदालत से बैकों के पक्ष में फैसला देने की अपील की थी.
विजय माल्या की संपत्ति जब्त की जा सकेगी
हालांकि विजय माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने इस आदेश को स्थगित करने की मांग की. कहा कि भारतीय अदालतों में कानूनी चुनौतियां जारी रहने तक आदेश को स्थगित कर दिया जाये, लेकिन अदालत ने इस मांग को नहीं माना. बता दें कि ब्रिटेन की अदालत के इस फैसले से भारतीय बैंकों को कर्ज वसूलने में सहायता मिलेगी. विजय माल्या की संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी.
विजय माल्या के खिलाफ याचिका एसबीआई के अलावा बैंकों के समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी.