Ranchi : रांची जिले में आईटी एक्ट के सबसे अधिक केस लंबित हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में चार साल से अधिक समय से आईटी एक्ट के 90 केस लंबित हैं. राज्य के 15 जिलों में एक अप्रैल तक आईटी एक्ट के
423 केस अनुसंधान के लिए लंबित थे , जो एक अक्टूबर को कम होकर सिर्फ 90 रह गये हैं. जिनमें सबसे अधिक रांची जिले में 56 केस लंबित हैं.
जानें किस जिले में आईटी एक्ट के कितने मामले लंबित हैं
हजारीबाग: 05
दुमका: 07
धनबाद: 03
साहेबगंज: 02
पलामू: 04
गढ़वा: 04
बोकारो: 03
लातेहार: 02
सीआईडी: 01
जानें क्या है आइटी एक्ट की धारा 66 ए
किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी समूह, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे प्रचारित किये जाने के मामले में इस धारा के तरह मामला दर्ज करने का प्रावधान था. इसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती थी.
आइटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत दर्ज नहीं होंगे मामले
सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिये जाने के बाद यह बात सामने आयी है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी आइटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया था. जिसके बाद गृह मंत्री ने सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश दिया था कि इस धारा में केस दर्ज नहीं किये जायें. जिस भी थाने में इस धारा के तहत केस दर्ज किया जायेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.