Medininagar, Palamu : जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने एक मामले में पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, राजकमल मेहता, इम्तियाज अहमद नाजमी और मो .आजाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. चारों पर आरोप था कि आठ अक्टूबर 2007 को वन भूमि पर अवैध पत्थर खनन कर परिवहन करने के पेशेवर अपराधी अमारीक भुइयां को सहयोग किया था. अन्य 30-40 लोगों के साथ मिलकर जब्त किए गए टैक्टर-टेलर सहित पत्थर लूटकर ले गये थे. इस बाबत सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन में इन्हें आरोप से बरी कर दिया गया था. इस मामले को लेकर अदालत में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. लेकिन साक्ष्य के अभाव में अदालत ने शशिभूषण मेहता समेत चार लोगों को बरी कर दिया.
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