NewDelhi : खबर है कि विदेश मंत्रालय ने डोमिनिकन कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि मेहुल चोकसी अब भी भारतीय नागरिक है. कहा कि नागरिकता सरेंडर करने के उसका अनुरोध सरकार ने खारिज कर दिया था. साथ ही भारत ने अदालत से मेहुल चोकसी को तुरंत भारतीय अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया है. विदेश मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार उसके घोषणापत्र में कई सारी कमियां थीं, जिनकी वजह से नागरिकता सरेंडर करने का अनुरोध खारिज हुआ था.
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चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा पासपोर्ट नंबर AB007713 हासिल कर लिया.
हलफनामे के अनुसार मेहुल चोकसी ने अपनी राष्ट्रीयता छोड़ने के लिए जॉर्ज टाउन, गुयाना में भारतीय हाईकमीशन में एक पासपोर्ट जमा किया था, जिसमें एक रद्द किया गया पासपोर्ट भी शामिल था. मेहुल चोकसी द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया था कि उसने 16 नवंबर, 2017 को एंटीगुआ और बारबुडा की राष्ट्रीयता हासिल कर ली है. इसी डेट पर चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा पासपोर्ट नंबर AB007713 हासिल कर लिया. उसके आवेदन जमा करने के बाद, विदेश मंत्रालय का दावा है, इस मामले में भारत सरकार ने अलग-अलग स्तरों पर जांच की थी.
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मेहुल चोकसी भारत का आर्थिक भगोड़ा है
भारत द्वारा पेश हलफनामें में कहा गया है कि मेहुल चोकसी के दस्तावेजों में अलग-अलग स्तर पर कमी पायी गयी थी. कहा गया है कि मेहुल चोकसी भारत का आर्थिक भगोड़ा है. मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता सीज करने की रिक्वेस्ट 15 मार्च 2019 को ही खारिज कर दी गयी थी. बता दें कि भारत ने एंटीगुआ और बरबुडा सरकार द्वारा दी गयी मेहुल चोकसी की नागरिकता को इस आधार पर रद्द करने का मुद्दा उठाया है कि उसने गलत तरीके से विदेशी नगारिकता हासिल की है. भारतीय एजेंसियां उसे तलाश रही हैं, वह भारत में आर्थिक अपराध करके फरार हुआ है.
भारत ने अदालत से मेहुल चोकसी को तुरंत भारतीय अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया है. बता दें कि यह हलफनामा कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हो सकते हैं. दूसरी तरफ मेहुल चोकसी ने डोमिनिकन कोर्ट से कहा है कि वह एंटीगुआ का नागरिक है और उसे एंटीगुआ वापस भेज दिया जाना चाहिए.
हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है चोकसी
डोमिनिका में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी से जुड़े मामले ने एक और मोड़ ले लिया है. अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में बुक गिरफ्तार मेहुल चोकसी के मामले की सुनवाई मुख्य मजिस्ट्रेट कैंडिया कैरेट-जॉर्ज ने एक कोर्ट में की. मेहुल चोकसी अदालत में सुनवाई के लिए 14 जून को नहीं पहुंचा था. जब गैरमौजूदगी के बारे में सवाल किया गया तो मेहुल चोकसी की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि वह मानसिक दबाव का सामना कर रहा है. उसे हाई ब्लड प्रेशर भी है. मुख्य मजिस्ट्रेट कैरेट-जॉर्ज ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया. अब इस पर 25 जून को सुबह नौ बजे सुनवाई होगी. न्यायाधीश ने चोकसी को 17 जून को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया है.