Mithilesh Kumar
Dhanbad: विवाद वीर MLA ढुल्लू महतो उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा देते हैं. सजा देने का उनका अपना तरीका है. आरोप है कि उनके तीन हथियार हैं- छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवा देना, एससी-एस टी मुकदमे में उलझा देना या गुंडों से धमकी दिलवाना. अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों पर वे अलग-अलग थानों में मामला दर्ज करवा चुके हैं.
ये रहे सबूत : 2020 में पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा के पुत्र पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा. आरोप है कि इसके पीछे विधायक थे. विवाद बढ़ा तो श्री झा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. शेर बहादुर, भोला यादव, जगदीश राय, बलदेव राय, अख्तर हवारी, डोमन महतो, कन्हाई महतो, रियाज कुरैशी आदि पर विधायक अपने हथियारों का उपयोग कर चुके हैं.
अख्तर हवारी याद है : 25 दिसंबर 2020 को बाघमारा के अख्तर हवारी ने सपरिवार धनबाद डीसी ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश की थी. पुलिस की मौजूदगी के कारण उनकी जान बच गई थी. हवारी ने तब मीडिया से कहा था कि वे एक आउटसोर्सिंग में काम करते थे. विधायक ने उनसे हर माह छह हजार रुपया मांगा. नहीं देने पर काम से निकलवा दिया. एसी – एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया. किसी से मदद नहीं मिली. अंत में आत्मदाह करने का फैसला लिया.
बेटा था विदेश में, मुकदमा हुआ धनबाद में : पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा ने लगातार को फोन पर बताया – मैंने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ एक पीआईएल किया था, जिसमें कांड संख्या 120/2013 के निष्पादन की मांग की थी. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी 80 विधायकों को पत्र लिखा था. सभी से सवाल किया था कि जिस पर छह साल से मुकदमा चला है, वह विधानसभा में कैसे बैठ सकता है? 16 सितम्बर 2019 को कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 9 अक्टूबर को फैसला आ आया. विधायक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई गई थी. यह मामला वर्ष 2013 में पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने से जुड़ा था. इस घटनाक्रम के बाद ढुल्लू महतो ने मेरे बेटे पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगवाकर मुकदमा दर्ज करा दिया. जबकि सच्चाई यह थी कि मेरा बेटा धनबाद में रहता ही नहीं था. वह विदेश में रहता है. विधायक छेड़खानी, बलात्कार और एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए करते हैं {जारी}
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